भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ — अनुच्छेद, संशोधन, प्रमुख निर्णय और व्याख्या
संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules) उन भागों का समूह हैं, जो संवैधानिक अनुच्छेदों का व्यावहारिक विस्तार देती हैं — वे नियम, सूचियाँ और प्रशासनिक प्रावधान प्रदान करती हैं। नीचे हर अनुसूची के साथ संबंधित अनुच्छेद, प्रमुख संशोधन/टाइमलाइन और प्रमुख न्यायिक बिंदु दिए गए हैं।
परिचय
>> भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 08 अनुसूचियां थी लिकिन समय के साथ भारतीय संविधान में संशोधन होते गए और इसमें 04 अनुसूची को और जोड़ा गया ,जिससे अभी वर्तमान में अब अनुसूचियां की संख्या 12 हो गया है |
- मूल संविधान में अनुसूची : 08
- वर्तमान में अनुसूची : 12
09 वॉ अनुसूची :
- इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था |
- इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 9वी अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया | इस समय भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे | पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा है |
10 वॉ अनुसूची
- इस अनुसूची को 52 वॉ संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है |
- इस संशोधन के तहत ही संविधान में दलबदल अधिनियम को जोड़ा गया | इस समय प्रधानमंत्री , राजीव गांधी थे ,जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था |
11 वी अनुसूची
- इस अनुसूची को 73 वॉ संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था को लाया गया ,जिसमे कुल 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया |इस समय भारत का प्रधान मंत्री पी. वी नरसिम्हा राव थे |
12 वी अनुसूची
- भारतीय संविधान में 12 वी अनुसूची को 74 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था ,
- इस अनुसूची में नगर निगम / नगरपालिका को स्थान दिया गया ? इस अनुसूची में कुल 18 विषय कार्य करने के लिए दिए गए थे |
* दलबदल अधिनियम क्या है ?
वर्तमान प्रावधान के अनुसार दो तिहाई सदस्य किसी पार्टी को छोड़ कर इसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते है ,तो उन सदस्यों के ऊपर दलबदल अधिनियम प्रभावी नहीं होता है ,लेकिन अगर दो तिहाई से एक भी सदस्य काम हॉट है ,तो उन सब सदस्यों पर दलबदल अधिनियम प्रभावी हो जाता है ,और उन सबकी सदस्यता समाप्त हो जाती है , अर्थात हम यह कह सकते है की , दल बदल कानून की सदस्य पर तब लागू होता है ,जब वो सदस्य अकेले ,या दो तिहाई सदस्य से कम सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल होते है |
अनुसूची 1 — राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
क्या है: इसमें भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम परिवर्तन , सीमा परिवर्तन , किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में जोड़ने एवम तोड़ने ,इत्यादि की व्याख्या किया गया है |
संबंधित अनुच्छेद:
- Article 1: India — a Union of States.
- Articles 2–4: नए राज्य/UT/First & Fourth Schedule में संशोधन की प्रक्रियाएँ।
Timeline / प्रमुख घटनाएँ:
- 1950 — संविधान लागू; प्रारम्भिक सूची।
- 1956 — States Reorganisation Act (बड़ा पुनर्गठन)।
- 2000 — झारखंड/छत्तीसगढ़/उत्तराखंड का गठन।
- 2019 — Jammu & Kashmir का पुनर्गठन।
छोटा उदाहरण: राज्य गठन का सीधा प्रभाव स्थानीय प्रशासन और संसाधन पहुँच पर पड़ता है।
अनुसूची 2 — संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते
क्या है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सांसद आदि के वेतन/भत्ते/पेंशन का वर्णन है ।
संबंधित अनुच्छेद (उदाहरण):
- Second Schedule & संबंधित अनुच्छेद जैसे (उदा.) Articles 59,65,75,97,125,148 आदि।
अनुसूची 3 — शपथ और प्रतिज्ञाएँ
क्या है: भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की जानकारी |
* परंतु इस अनुसूची में तीन पदाधिकारियों की चर्चा नहीं है , राष्ट्रपति ( अनुच्छेद - 60) उपराष्ट्रपति ( अनुच्छेद : 69) और राज्यपाल ( अनुच्छेद 159) में है
संबंधित अनुच्छेद:
- Articles जैसे 75(4),124(6),164(3) — शपथ से जुड़े प्रावधान।
अनुसूची 4 — राज्यसभा में सीटों का विभाजन
क्या है: राज्यसभा में राज्यों/UTs के लिये सीटों का प्रारम्भिक आवंटन (Fourth Schedule)।
- Article 80(2) — Council of States के सदस्यों की संख्या/वितरण से सम्बन्धित प्रावधान।
अनुसूची 5 — अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (Fifth Schedule)
क्या है: इस अनुसूची से हमें ,अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है |
* इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है |
* राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है |
- Article 244(1) — Fifth Schedule लागू होने का प्रावधान।
- PESA (1996), Forest Rights Act (2006)
अनुसूची 6 — उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्वायत्त क्षेत्र (Sixth Schedule)
क्या है: Autonomous District Councils व पारंपरिक संस्थाओं के लिये विशेष प्रावधान (Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram)।
* इस क्षेत्र में शासन प्रशासन राज्यपाल के द्वारा चलाए जाता है |
* इस अनुसूची के तहत ही इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन , चलाने के लिए राज्यपाल इन क्षेत्रों में स्वयतशाशी जिला परिषद का गठन करता है |
- Article 244(2) & Article 275(1)
अनुसूची 7 — केंद्र/राज्य/समवर्ती सूचियाँ (Seventh Schedule)
क्या है: इस अनुसूची के तहत सूची को तीन भागों में विभाजित किया गया है , केंद्र सूची , राज्य सूची, और समवर्ती सूची |
केंद्र सूची /संघ सूची :
में मूल संविधान में कुल 97 विषय थे ,लेकिन समय के साथ इसमें संशोधन किया गया और इसमें.तीन और नए सूची को शामिल कर दिया गया | अब इसमें कुल 100 विषय है | ( रक्षा , सेना , विदेश कार्य , संयुक्त राष्ट्र संघ ., युद्ध और शांति , पासपोर्ट , वीजा ,रेलवे , आरबीआई ,स्टॉक एक्सचेंज , वायदा बाजार , जनगणना , कृषि आय से प्राप्त कर ,निगम कर ,जीएसटी , आय कर ,इत्यादि |)
राज्यसूची :
प्रारंभ में राज्यसूच में कुल 66 विषय थे , लेकिन बाद में इसमें से 05 विषय को निकालकर ,उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे राज्यसूची में अभी वर्तमान में कुल 61 विषय रह गए है | निकाले गए विषय : शिक्षा ,वन ,वन्य जीव , बाट और माप और ,न्याय प्रशासन | ( पुलिस ,स्वस्थ्य , स्वक्षता ,कृषि ,स्थानीय प्रशासन ,मत्स्य पालन ,कुटी उद्योग , पथकर,इत्यादि )
समवर्ती सूची :
इस सूची में पहले 47 विषय थे लिकिन अभी वर्तमान में अभी इसमें कुल 52 विषय है | जोड़े गए विषय : शिक्षा ,वन ,वन्य जीव , बाट और माप और ,न्याय प्रशासन | ( विवाह ,तलाक , दंड प्रक्रिया , शिक्षा ,वन , वन्य जीवों का संरक्षण ,आर्थिक और सामाजिक योजना , परिवार नियोजन , जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र , पुस्तक एवं मुद्रण ,जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि |
==> संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार/संसद को है ,राज्यसूची पर कानून बनाने का अधिकार ,विधान मंडल ,और समरती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधान मंडल दोनो को है |
संबंधित अनुच्छेद:
- Article 246 और Article 254 (conflicting laws) महत्वपूर्ण हैं|
अनुसूची 8 — भारतीय राजभाषाएँ (Eighth Schedule)
क्या है: इस अनुसूची में राज्यभाषा का उल्लेख किया गया है |
मूल संविधान में राज्यभाषा के कुल संख्या 14 थी लेकिन अभी वर्तमान में कुल 22 भाषा शामिल है ,अर्थात इसमें 08 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया है |
* मूल संविधान में शामिल भाषाएं : उर्दू ,कश्मीरी, पंजाबी , मराठी , कन्नड़, तमिल ,तेलगु ,मलयालम ,उड़िया ,बंगाली ,असमिया , संस्कृत ,हिंदी और गुजराती |
* 21 वॉ संविधान संशोधन 1971 : सिंधी भाषा को जोड़ा गया |
* 71 वॉ संविधान संशोधन 1992 : नेपाली ,मणिपुरी ,और कोंकणी को जोड़ा गया |
* 92 वॉ संविधान संशोधन 2003 ; बोडो ,डोगरी ,मैथली ,और संथाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया |
संबंधित अनुच्छेद:
- Articles 343–351 (Official languages) — Eighth Schedule से जुड़ा भाग।
- अंग्रेजी भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में शामिल नहीं हा लेकिन , फिर भी यह नागालैंड की राज्यभाषा है |
शास्त्रीय भाषा :
* पहले भारतीय संविधान में मात्र 6 शास्त्रीय भाषा का उल्लेख था ,लेकिन अभी वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गया है |
* मूल संविधान : तमिल ( 2004) , संस्कृत (20050 , तेलगु (2008) , कन्नड़ (2008) ,मलयालम (2013) , उड़िया (2014)
* वर्तमान में जोड़ा गया : मराठी ,पाली ,प्राकृत ,असमिया ,और बंगाली (अक्टूबर - 2024)
अनुसूची 9 — Ninth Schedule
क्या है: First Amendment (1951) के तहत Ninth Schedule बनाया गया ताकि कुछ कानून (जैसे भूमि सुधार) पर judicial challenges को सीमित किया जा सके।
इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था |
इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 9वी अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया | इस समय भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे | पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा है |
- Article 31B
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) — Basic Structure doctrine (Ninth Schedule पर सीमाएं)।
अनुसूची 10 — Tenth Schedule (Anti-Defection)
क्या है: 52nd Amendment (1985) से जुड़ा; anti-defection नियम और विधायकों/सांसदों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रक्रिया।
: इस अनुसूची को 52 वॉ संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है |
; इस संशोधन के तहत ही संविधान में दलबदल अधिनियम को जोड़ा गया | इस समय प्रधानमंत्री , राज्य गांधी थे ,जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था |
- Articles 102, 191 तथा Tenth Schedule rules।
- Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992-93) — Speaker decisions & reviewability.
अनुसूची 11 — Eleventh Schedule (Panchayats)
क्या है: 73rd Amendment (1992) के द्वारा जोड़ी गयी; ग्राम-स्तरीय कार्यों की सूची (29 items) — स्थानीय शासन का संवैधानिक आधार।
: इस अनुसूची को 73 वॉ संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था को लाया गया ,जिसमे कुल 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया |इस समय भारत का प्रधान मंत्री पी. वी नरसिम्हा राव थे |
- Part IX (Articles 243–243O) & Eleventh Schedule
अनुसूची 12 — Twelfth Schedule (Municipalities)
क्या है: 74th Amendment (1992) के द्वारा जोड़ी गयी; नगरपालिकाओं के लिये 18 प्रमुख कार्य — शहरी स्थानीय शासन का ढाँचा।
: भारतीय संविधान में 12 वी अनुसूची को 74 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था , इस अनुसूची में नगर निगम / नगरपालिका को स्थान दिया गया ? इस अनुसूची में कुल 18 विषय कार्य करने के लिए दिए गए थे |
- Part IXA (Articles 243P–243ZG) & Twelfth Schedule
सारांश तालिका (Quick reference)
अनुसूची | विषय | प्रमुख अनुच्छेद | मुख्य संशोधन/टिप |
---|---|---|---|
1 | राज्य/UT | Art 1; Arts 2–4 | 1956,2000,2019 |
2 | वेतन/भत्ते | Second Schedule | Periodic revisions |
3 | शपथ | Third Schedule | Original text |
4 | RS seats | Art 80(2) | Census adjustments |
5 | Scheduled Areas | Art 244(1) | PESA(1996),FRA(2006) |
6 | North-East autonomous | Art 244(2) | Sixth Sch original |
7 | Division of powers | Art 246;254 | Federal jurisprudence |
8 | Languages | Arts 343–351 | Additions over time |
9 | Ninth Schedule | Art 31B | 1951 (1st Amendment) |
10 | Anti-defection | Arts 102,191; Tenth Sch | 1985 (52nd) |
11 | Panchayats | Art 243–243O; Eleventh Sch | 1992 (73rd) |
12 | Municipalities | Art 243P–243ZG; Twelfth Sch | 1992 (74th) |
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